राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश के चार राज्यों को (ज़ोन के आधार पर) पत्र भेजकर बेबी प्रोडक्ट बनाने
वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉन्सन एंड जॉन्सन के एक उत्पाद शैंपू की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
एनसीपीसीआर
की इस चिट्ठी में कहा गया है कि यह आदेश ना सिर्फ़ नए स्टॉक के लिए है
बल्कि दुकानों में मौजूद पुराने स्टॉक को भी दुकानों से हटाने के लिए है. एनसीपीसीआर का यह आदेश राजस्थान की ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद आया है.
हालांकि कंपनी ने अपनी प्रतिक्रिया में इन सभी आरोपों को ग़लत ठहराया है. जॉन्सन एंड जॉन्सन ने राजस्थान सरकार की प्रयोगशाला के जांच में आई रिपोर्ट को ग़लत ठहराया है.
कंपनी का कहना है "वो किसी भी सरकार की अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं और हम इसे चुनौती देते हैं. हम इस मामले में दोबारा जांच की मांग करते हैं और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे. इस दिशा में एनसीपीसीआर ने कोई क़दम उठाया है या नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है."
कंपनी का दावा है "भारतीय मानकों पर उनके उत्पाद पूरी तरह खरे उतरते हैं. हमने भारतीय संस्थाओं को इस बारे में सूचित किया है कि हमारे शैंपू में फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल नहीं करते ना ही कोई ऐसा तत्व डालते हैं जिससे आगे चलकर फॉर्मेल्डिहाइड बने. हमारे उत्पाद D&C Act और D&C मानकों पर खरे उतरते हैं."
जॉन्सन एंड जॉन्सन मूल रूप से एक अमरीकी कंपनी है जो बच्चों के लिए कॉस्मेटिक्स और दूसरी चीज़ें बनाती है. कंपनी का कहना है कि उसके उत्पादों में ख़तरनाक़ तत्व होने की बात की जा रही है, जोकि ग़लत है.
जबकि एनसीपीसीआर ने अपनी चिट्ठी में सीपीसीआर एक्ट 2005 के सेक्शन 13 (1) (j) का हवाला दिया है. एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने बीबीसी को बताया कि साल 2016 में कई ऐसी ख़बरें आई थीं जिसमें जॉन्सन एंड जॉन्सन कंपनी के उत्पादों में कुछ ऐेसे तत्वों के होने की ख़बर आई थी जो बच्चों के लिए ख़तरनाक होते हैं.
कानूनगो कहते हैं "आयोग ने उसी समय संज्ञान लेते हुए राज्यों को आदेश दिया था कि वे अपने यहां बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता की रिपोर्ट दें. उनसे कहा गया था वे सैंपल लें और टेस्ट कराके रिपोर्ट भेजें. इसमें आयोग ने बार-बार पूछा लेकिन कोई ठोस रिपोर्ट आ नहीं सकी. जिसके बाद उन राज्यों के संबंधित अधिकारियों को सम्मन भेजा गया. जिसके बाद वो लोग पेश हुए लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने दी उसमें किसी भी राज्य के संबंधित अधिकारी ने शैंपू के सैंपल की रिपोर्ट नहीं ली. उन्होंने पाउडर की तो रिपोर्ट ली लेकिन शैंपू की नहीं."
कानूनगो बताते हैं कि पाउडर की रिपोर्ट तो संतोषजनक थी लेकिन शैंपू की कोई रिपोर्ट नहीं आई. सिर्फ़ राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जहां से शैंपू के सैंपल की रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट में कहा गया कि शैंपू में फॉर्मेल्डिहाइड है और इसे हटा देना चाहिए.
कानूनगो बताते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा गया है कि राजस्थान से आई शैंपू के सैंपल की रिपोर्ट बताती है कि यह ख़तरनाक है, इसलिए इसे आप अपने यहां बैन करें और इसकी बिक्री पर रोक लगाएं.
हालांकि राज्यों को यह भी कहा गया है कि अगर उनके यहां के सैंपल की रिपोर्ट इससे अलग आती है तो आयोग को सूचित करें.
कंपनी का रिपोर्ट मानने से इनक़ार
जॉन्सन एंड जॉन्सन ने बीबीसी को एक मेल के ज़रिए सूचित किया कि वो किसी राज्य की इस तरह की आंतरिक जांच रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं. कंपनी का कहना है कि वे दोबारा-जांच और उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे जो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री में होगी. उन्होंने कहा कि उन्हें एनसीपीसीआर के किसी दिशा-निर्देश के बारे में जानकारी भी नहीं है.
कंपनी ने अपने जवाब में दावा किया है कि उसके उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले हैं.
ख़तरा किस चीज़ को लेकर?
प्रियांक कानूनगो कहते हैं कि यह बैन या रोक शैंपू में मौजूद फ़ॉर्मेल्डिहाइड रसायन की वजह से लिया गया है. फ़ॉर्मेल्डिहाइड बच्चों के लिए ख़तरनाक है, इसलिए यह फ़ैसला बच्चों को ख़तरे से दूर रखने के लिए लिया गया है.